Tuesday, September 10, 2019

ऐसे करें डिजिलॉकर का प्रयोग

DL, RC आदि ऐसे रखें DigiLocker में

ट्रैफिक नियमों को तोड़ने पर बढ़ी जुर्माना राशि ने लोगों के माथे पर चिंता की लकीरें खींच दी हैं। ज्यादातर चालान गाड़ी के कागजों के साथ न होने से बन रहे हैं। हालांकि अब नियम है कि सरकारी रिपॉजिटरी 'डिजिलॉकर' में आप अपने जरूरी डॉक्युमेंट्स रख सकते हैं और ट्रैफिक पुलिस के मांगने पर उन्हें दिखा सकते हैं। जानें, डिजिलॉकर का इस्तेमाल किस प्रकार करें:

DL या RC मूल रूप में जरूर रखें
mParivahan या डिजिलॉकर में डॉक्युमेंट्स रखना ही फाइन या चालान से बचना काफी नहीं है। दरअसल, कोर्ट के चालान काटते वक्त नियमों के अनुसार ट्रैफिक पुलिस को रूल तोड़ने वाले का ओरिजनल ड्राइविंग लाइसेंस या गाड़ी की आरसी में से कोई एक दस्तावेज जमानत के रूप में जब्त करना पड़ता है और कोर्ट में जाकर चालान भरने के बाद ही वह दस्तावेज वापस मिलता है। अगर DL या RC में से कोई भी एक फिजिकल डॉक्युमेंट नहीं है तो ऐसे में ट्रैफिक पुलिस को रूल तोड़ने वाले की गाड़ी जब्त करनी पड़ेगी और कोर्ट में चालान जमा कराने के बाद ही गाड़ी वापस मिलेगी। बेहतर होगा कि कोई एक ओरिजनल डॉक्युमेंट साथ में रखकर चलें ताकि अगर आप किसी ट्रैफिक रूल को तोड़ते हुए पकड़े जाएं, तो भी आपकी गाड़ी जब्त ना हो।

क्या है डिजिलॉकर
डिजिटल लॉकर या डिजिलॉकर एक ऑनलाइन लॉकर है, जहां आप अपने अहम डॉक्युमेंट्स रख सकते हैं। उन्हें अपने मोबाइल पर कहीं से भी और कभी भी एक्सेस कर इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑरिजिनल दस्तावेज नष्ट होने या गुम हो जाने पर आपके पास डिजिलॉकर में उसकी डिजिटल कॉपी मौजूद रहेगी और उन कॉपी को आप बाकायदा ऑरिजिनल की तरह कहीं भी मांगने पर पेश कर सकते हैं। ड्राइविंग लाइसेंस (DL), वीइकल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (RC), वीइकल का इंश्योरेंस सर्टिफिकेट, आधार आदि दस्तावेज इसमें रखे जा सकते हैं।
इन मामलों में जब्त होता है लाइसेंस
कुछ ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन पर ट्रैफिक पुलिस के पास यह पावर है कि वह नियम तोड़नेवाले वाहन चालक का ड्राइविंग लाइसेंस जब्त कर ले। लाइसेंस तीन महीने तक के लिए भी जब्त हो सकता है। लाइसेंस, रेडलाइट जंप करना, बोझा ढोने वाले वाहनों में सवारी लेकर चलना, शराब पीकर या ड्रग्स लेकर गाड़ी चलाना, ड्राइविंग करते वक्त मोबाइल पर बात करना और ओवर स्पीडिंग जैसे मामलों में डीएल जब्त किया जा सकता है।

यों खोलें डिजिलॉकर अकाउंट
डिजिलॉकर अकाउंट वेबसाइट और ऐप दोनों पर खोला जा सकता है। दोनों ही स्थिति में आपके पास आधार कार्ड और उससे जुड़ा मोबाइल नंबर होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो आप डिजिलॉकर अकाउंट नहीं खोल सकते। जानें, डिजिलॉकर अकाउंट किस तरह खोल सकते हैं:

1. वेबसाइट से
- digilocker.gov.in पर लॉगइन करें।
- जो पेज खुलेगा, उस पर राइट साइड में Sign Up पर क्लिक करें।
- नई विंडो में अपना मोबाइल नंबर डालकर Continue पर क्लिक करें।
- आपके मोबाइल पर ओटीपी आएगा, इसे डालकर वेरिफाई करें।
- इसके बाद आपको अपना यूजर नेम और पासवर्ड बनाने को कहा जाएगा।
- इसके बाद आपसे आधार नंबर डालने को कहा जाएगा। आधार नंबर डालने के बाद इसके ठीक नीचे एक बॉक्स बना होगा, इस पर क्लिक करें और फिर SUBMIT पर क्लिक कर दें। अगर आधार नंबर नहीं है तो SUBMIT के नीचे Don’t have Aadhaar? Continue here >> लिखा दिखाई देगा। यहां क्लिक करें। इसके बाद आपका डिजिलॉकर अकाउंट बन जाएगा। बिना आधार नंबर से बने अकाउंट में आप अपने वे जरूरी डॉक्युमेंट्स डाउनलोड नहीं कर सकते, जो आधार से जुड़े हैं।
- काम पूरा होने के बाद आप अकाउंट को Sign Out कर दें और फिर से खोलने के लिए Sign In पर क्लिक करें।
जरूरी बात: यूजर नेम और पासवर्ड भूल भी जाते हैं तो अपने आधार कार्ड से लॉगइन कर सकते हैं। आप digilocker.gov.in पर जाएंगे तो आपको Sign in का ऑप्शन दिखेगा। यहां यूजर नेम और पासवर्ड के साथ अकाउंट लॉगइन करने के अलावा आधार कार्ड से भी लॉगइन का ऑप्शन दिखेगा। आधार नंबर डालकर Verify पर क्लिक करें। एक ओटीपी आपके अकाउंट से जुड़े मोबाइल पर आएगा। उसे भरकर आपका अकाउंट लॉगइन हो जाएगा।

2. ऐप से
ऐंड्रॉयड और iOS दोनों ही प्लेटफॉर्म पर यह ऐप उपलब्ध है। इस ऐप का लाभ उठाने के लिए सबसे पहले आपको अपने आधार नंबर से जुड़ा हुआ एक मोबाइल नंबर चाहिए। इसके लिए:
- गूगल प्ले स्टोर या ऐपल ऐप स्टोर से DigiLocker ऐप को मोबाइल पर डाउनलोड कर लें।
- अब बाकी तरीका ठीक उसी तरह का है जैसा वेबसाइट के लिए बताया गया है।
नोट: वेबसाइट और ऐप पर अकाउंट खाेलने या Sign In करने में शुरू में कुछ दिक्कतें आ सकती हैं। 3-4 बार कोशिश करने पर अकाउंट खुल जाएगा।

ऐसे डाउनलोड करें डॉक्युमेंट्स
इस प्लैटफॉर्म पर आप सबसे जरूरी डॉक्युमेंट्स (DL, RC आैर वीइकल का इंश्योरेंस सर्टिफिकेट) को रख सकते हैं, जिनकी जरूरत गाड़ी चलाते समय होती है। यहां ध्यान रहे कि जरूरी डॉक्युमेंट्स में पल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट (PUC) भी होता है। इसे डिजिलॉकर पर डाउनलोड नहीं किया जा सकता। बेहतर होगा कि इस सर्टिफिकेट की हार्ड कॉपी वाहन चलाते समय अपने पास रखें। डॉक्युमेंट्स इस प्रकार डाउनलोड करें:

1. वेबसाइट पर
- ऑफिशल वेबसाइट digilocker.gov.in पर जाएं।
- लेफ्ट साइड में Issued Documents लिखा दिखेगा। इस पर क्लिक करें।
- पेज पर ऊपर की ओर एक नीले रंग की पट्टी में Issued documents... लिखा होगा। इस लाइन के बीच में Pull Documents गहरे सफेद रंग में लिखा होगा और इसके नीचे एक लाइन खींची होगी। इस पर क्लिक करें।
- अब एक नया पेज खुलेगा। यहां उन विभागों के नाम दिए गए हैं जिनके डॉक्युमेंट्स डाउनलोड कर सकते हैं।
- मान लीजिए आप दिल्ली में रहते हैं और आपको DL डाउनलोड करना है तो आपको सबसे पहले राज्य सरकार वाले विकल्प में View All (36) पर क्लिक करके दिल्ली ढूंढें और उस पर क्लिक करें।
- अब नया पेज खुलेगा। इसमें Transport Department, Delhi लिखा होगा। इस पर क्लिक करें।
- अब आपको दो डॉक्युमेंट्स दिखाई देंगे। पहला डॉक्युमेंट Driving License और दूसरा डॉक्युमेंट Registration of Vehicles का होगा। अगर आपको DL (Driving License) डाउनलोड करना है तो Driving License पर क्लिक करें और मांगी गई जानकारी भरें। इसके बाद आपका DL डाउनलोड हो जाएगा। इसे जितनी बार चाहें, देख सकते हैं और मांगने पर ट्रैफिक पुलिसकर्मी को दिखा सकते हैं।
DL और RC डाउनलोड के लिए यह करें सर्च:
दिल्ली वाले: Transport Department, Delhi
हरियाणा वाले: Transport Department, Haryana
यूपी वाले: Transport Department, UP
(नोट: इसी प्रकार दूसरे राज्यों के लोग भी अपने राज्य का डिपार्टमेंट सर्च करें और डॉक्युमेंट डाउनलोड करें।)

वीइकल इंश्योरेंस डाउनलोड करने के लिए यह करें सर्च-
- New India Assurance Co. Ltd.: यहां से आप कार, टू-वीइलर, कमर्शल वीइकल, इंजिनियरिंग, हेल्थ, ट्रैवल इंश्योरेंस पॉलिसी डाउनलोड कर सकते हैं।
- Bajaj Allianz General Insurance Company Limited (BAGIC), Maharashtra: यहां से कार, टू-वीइलर, कमर्शल वीइकल, साइबर, हेल्थ आदि की इंश्योरेंस पॉलिसी डाउनलोड कर सकते हैं।
- Future Generali Total Insurance Solutions, Maharashtra: यहां से आप कार, टू-वीइलर, कमर्शल वीइकल, घर, ट्रैवल इंश्योरेंस पॉलिसी डाउनलोड कर सकते हैं।

2. ऐंड्रॉइड ऐप पर
- DigiLocker ऐप ओपन करने के बाद ISSUED टैब में जाएं।
- यहां नीचे की ओर राइट साइड में सर्च का नीला निशान दिया होगा। इस पर क्लिक करें।
- अब आप जो डॉक्युमेंट डाउनलोड करना चाहते हैं, उसका डिपार्टमेंट सर्च करें और डाक्युमेंट्स वेबसाइट में बताई गई प्रक्रिया के अनुसार डाउनलोड कर सकते हैं।

3. iOS ऐप पर
- आईफोन में डिजिलॉकर ऐप खोलें। सबसे नीचे 3 आइकन बने होंगे। बीच वाले आइकन पर टैप करें।
- अब राइट साइड में ऊपर तीन डॉट होंगे। इन्हें टैप करने पर Fetch Documents लिखा आएगा।
- अब अपनी जरूरत के डॉक्युमेंट्स वेबसाइट वाले हिस्से में बताए गए तरीके से डाउनलोड कर सकते हैं।

ये डॉक्युमेंट्स भी कर सकते हैं डाउनलोड
1. Unique Identification Authority of India (UIDAI): आधार कार्ड के लिए।
2. Income Tax Department: अपना PAN कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं।
3. CBSE: 10वीं और 12वीं की मार्कशीट, पासिंग सर्टिफिकेट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, NEET की मार्कशीट और रैंक लैटर, TET सर्टिफिकेट और मार्कशीट डाउनलोड कर सकते हैं।
4. CISCE: 10वीं/12वीं की मार्कशीट, पासिंग सर्टिफिकेट व 12वीं का माइग्रेशन सर्टिफिकेट डाउनलोड के लिए।
(इसी प्रकार आप दूसरे संस्थानों से जुड़े डॉक्युमेंट्स भी डाउनलोड कर सकते हैं।)

mParivahan मोबाइल ऐप
इस मोबाइल ऐप को आप DigiLocker का छोटा भाई कह सकते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि mParivahan में आप सिर्फ ट्रांसपोर्ट से जुड़े दस्तावेज ही रख सकते हैं। जब पुलिस या कोई दूसरा अधिकारी आपसे लाइसेंस या गाड़ी के अन्य कागजात मांगता है तो आप उन्हें इस ऐप में डिजिटल फॉर्मेट में दिखा सकते हैं। इसके लिए आपके मोबाइल में mParivahan ऐप रहना जरूरी है। यह ऐप ऐंड्रॉयड और iOS दोनों पर उपलब्ध है।
ऐसे डाउनलोड करें डॉक्युमेंट्स-
- mParivahan ऐप खोलें और जरूरी जानकारी भरकर Sign Up करें।
- ऐप के ऊपर लेफ्ट साइट में RC और DL लिखा होगा। RC के लिए वीइकल नंबर और DL के लिए DL नंबर इसी के बराबर में टाइप करें और बराबर में बने सर्च के निशान पर क्लिक करें।
- आपकी जानकारी आपके सामने होगी।
(नोट: इस ऐप पर अकाउंट खाेलने या Sign In करने या डॉक्युमेंट डाउनलोड करने में शुरू में कुछ दिक्कतें आ सकती हैं। 3-4 बार कोशिश करने पर काम हो जाएगा।)
NBT